voter id card क्या दो वोटर आईडी रखना अपराध है जानिए इससे जुड़ा कानून और सजा

voter id card बिहार में चल रहे SIR विवाद के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव का दो वोटर आईडी कार्ड होना एक नई बहस को जन्म दे चुका है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी भारतीय नागरिक के पास दो अलग-अलग EPIC नंबर वाले वोटर कार्ड होना अपराध है? और अगर ऐसा है तो इसमें सजा या जुर्माना कितना हो सकता है?
तेजस्वी यादव के दो वोटर कार्ड ने मचाया बवाल
हाल ही में तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार की नई वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने जो EPIC नंबर (RAB2916120) साझा किया, वह लिस्ट में नहीं मिला। लेकिन चुनाव आयोग ने एक दूसरा EPIC नंबर (RAB0456228) सार्वजनिक किया, जिसे तेजस्वी यादव 2015 और 2020 के चुनावों में इस्तेमाल कर चुके हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति दो वोटर आईडी कार्ड रखता है, तो क्या वह गैरकानूनी माना जाएगा?
दो वोटर आईडी कार्ड: गैरकानूनी और दंडनीय
भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार, एक नागरिक केवल एक ही वैध वोटर आईडी कार्ड रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक वोटर कार्ड पाए जाते हैं, तो इसे अपराध माना जाता है।
इस मामले में एक साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना, या दोनों सजा का प्रावधान है। कई बार लोग अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं, लेकिन कानून में इसे ‘डुप्लीकेट पहचानपत्र बनवाना’ माना जाता है।
कैसे करें अतिरिक्त वोटर आईडी कार्ड को रद्द?

अगर आपके पास गलती से भी दो वोटर कार्ड हैं, तो आपको फौरन इनमें से एक को कैंसिल कराना चाहिए।
इसके लिए आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) पर जाएं और वहां उपलब्ध विकल्पों में से “Duplicate Voter ID Cancellation” का चयन करें।
यहां आप उस कार्ड को चुन सकते हैं जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे और प्रक्रिया पूरी होने पर SMS/ईमेल द्वारा पुष्टि मिल जाएगी।
दो पैन कार्ड या आधार कार्ड होना भी अपराध
सिर्फ वोटर आईडी ही नहीं, बल्कि दो पैन कार्ड या दो आधार कार्ड रखना भी कानूनी अपराध है।
- दो पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- अगर गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाकर उसे सरेंडर किया जा सकता है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे करें सरेंडर?
ऑनलाइन तरीका:
- आयकर विभाग की साइट पर जाएं
- PAN Cancellation फॉर्म भरें
- जिसे सरेंडर करना है उसकी कॉपी और दस्तावेज अपलोड करें
ऑफलाइन तरीका:
नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें और आवश्यक फॉर्म जमा करें।
सतर्क रहें, एक पहचान ही है आपकी असली पहचान
आपकी पहचान से जुड़े दस्तावेज – चाहे वो आधार, पैन, वोटर आईडी या जन्म प्रमाणपत्र हों – सभी का एक ही संस्करण वैध होता है। अगर एक से अधिक बन गए हैं, तो जल्द से जल्द एक को सरेंडर करें।
इससे न सिर्फ आप कानूनन सुरक्षित रहेंगे बल्कि भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी, खासकर सरकारी योजनाओं या चुनाव में भाग लेने के समय।
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