Wednesday, February 4, 2026

Tax Savings Plan बचाने के 5 स्मार्ट तरीके जेब पर पड़ेगा कम बोझ

by Sujal
Tax Savings Plan: इनकम टैक्स बचाने के आसान और स्मार्ट तरीके जानें। स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA और ब्याज पर टैक्स छूट लेकर जेब पर बोझ कम करें।

tax Savings Plan टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके जेब पर पड़ेगा कम बोझ

Tax Savings Plan टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके जेब पर पड़ेगा कम बोझ अगर आप सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर हैं और हर महीने आपकी सैलरी से मोटा टैक्स कट जाता है, तो ये खबर आपके काम की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई ऐसे ऑप्शन देता है, जिनका सही इस्तेमाल करके आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल को भी पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो 5 स्मार्ट तरीके, जिनसे आप टैक्स में अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं।

1. प्री-नर्सरी और स्कूल फीस पर टैक्स छूट

अगर आपका बच्चा प्ले-ग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में पढ़ता है तो आप उसकी फीस पर टैक्स छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80(C) के तहत दो बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए फीस की रसीद रखना जरूरी है। यह सुविधा साल 2015 से लागू है।

टैक्स बचाने के ये हैं पांच जबरदस्त तरीके, नहीं लगेगा किसी तरह का जुर्माना -  These Are Five Great Ways To Save Tax No Penalty Will Be Imposed Know The  Details Tutd -

2. माता-पिता को ब्याज देकर टैक्स छूट

अगर आपके माता-पिता टैक्स स्लैब में नहीं आते या कम टैक्स चुकाते हैं, तो आप उनसे घर के खर्च के लिए लोन ले सकते हैं। इस लोन पर ब्याज देकर आप सेक्शन 24(B) के तहत 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके लिए ब्याज भुगतान का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

3. मेडिकल खर्चों पर टैक्स राहत

अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो उनके मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 80(B) के तहत अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट ली जा सकती है।

4. हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स बचाएं

परिवार और माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस करवाने पर भी टैक्स बचत होती है। सेक्शन 80(D) के तहत –

  • माता-पिता की उम्र 65 साल से कम है तो 25,000 रुपये तक
  • अगर 65 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपये तक
    इसके अलावा पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलती है।

5. HRA का सही फायदा उठाएं

अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA का फायदा नहीं ले रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार तरीका है। आप माता-पिता को घर का किराया देकर सेक्शन 10(13A) के तहत HRA क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी और हाउसिंग बेनिफिट का फायदा ले रहे हैं तो HRA का लाभ नहीं ले सकते।

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