हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य में हर दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले को अपने स्टॉल या दुकान पर मालिक की पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना है, खासतौर पर सड़कों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के लिए।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण, शहरी विकास और नगर निगम के साथ एक संयुक्त बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा सड़कों पर बिकने वाले खाने की स्वच्छता को लेकर उठाई गई चिंताओं के बाद यह कदम उठाया गया।
अब, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, हिमाचल में भी दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी पहचान, नाम और संपर्क जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। यह विशेष रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए लागू किया गया है, जिससे लोगों को पता रहे कि वे किससे खरीदारी कर रहे हैं और अगर कोई समस्या होती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी हो।
यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया निर्देशों के बाद आया है, जिसमें वहां सभी खाद्य केंद्रों पर मालिकों और प्रबंधकों की जानकारी को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी यह नीति अपनाने का उद्देश्य लोगों की स्वच्छता संबंधी चिंताओं को दूर करना और खाने-पीने की जगहों पर पारदर्शिता बढ़ाना है। (एएनआई)