Monday, July 7, 2025

Breaking News शेख हसीना को 6 महीने की सजा, International Crimes Tribunal ने सुनाया फैसला

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Breaking News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने कोर्ट की अवमानना मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, यह पहली बार है जब अपदस्थ नेता को देश छोड़ने के बाद किसी मामले में दोषी करार दिया गया है।

Breaking News: बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 6 महीने की सजा सुनाई, फैसले से राजनीतिक हलचल तेज।

Bangladesh crisis: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने की जेल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने अवमानना मामले में सुनाया बड़ा फैसला

बांग्लादेश की राजनीतिक में हलचल मचाते हुए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के अवमानना (Contempt of court) के एक गंभीर मामले में सुनाया है। समाचार एजेंसी PTI ने एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय बुधवार को सुनाया गया और इसे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल -1के तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किया, जिसके अध्यक्षता जस्टिस एमडी गोलाम मुर्तुजा मौजूमदार ने की।

शेख हसीना, जिन्हें बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है और जिन्होंने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभाला, अब एक ऐसे मामले में दोषी पाई गई है जो अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली के तहत सुना गया। अवमानना के इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इस फैसले के बाद बांग्लादेश की अतिरिक्त राजनीति में उबाल आना तय माना जा रहा है।

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Breaking News: शेख हसीना को 6 महीने की सजा, International Crimes Tribunal ने सुनाया फैसला

हालांकि अभी तक बांग्लादेश सरकार या खुद से एक हसीना की ओर से कोई औपराचीक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विश्लेषको को मानना है कि यह फैसला देश की राजनीति दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

शेख हसीना को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने सुनाई 6 महीने की जेल, गोविंदगंज के शकील बुलबुल को भी मिली सजा

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अपदस्थ नेता शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल -1 ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला तीन सदस्पीय पीठ द्वारा दिया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जस्टिस एमडी गोलाम मुर्तुजा मौजूमदार ने की

उसी सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने गैबांधा जिले के गोविंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को भी कोर्ट की अवमानना के आरोप में 2 महीने की जेल की सजा सुनाई है।

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Breaking News: शेख हसीना को 6 महीने की सजा, International Crimes Tribunal ने सुनाया फैसला

यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह पहली बार है जब शेख हसीना को पद से हटने और देश छोड़ने के करीब 11 महीने बाद किसी कानूनी मामले में दोषी ठहराया गया है। कभी सत्ता में रहि अवामी लीग की इस नेता के खिलाफ यह फैसला बांग्लादेश के राजनीति में नया मोड़ ला सकता है।

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