दिल्लीवालों! 15 मई से बदल जाएगा आपकी जिंदगी का ढंग, सरकार लाने जा रही है नए नियम
दिल्ली में रहना और चलना अब पहले जैसा नहीं रहेगा। 15 मई 2025 से राजधानी में कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। ये नियम न केवल दिल्ली की आबोहवा को साफ करने की दिशा में कदम हैं, बल्कि शहर के ढांचागत सुधार और अव्यवस्था पर भी सख्त नियंत्रण लाएंगे। शनिवार को हुई अहम बैठक में दिल्ली सरकार ने इन बदलावों की रूपरेखा तय की, जिसमें कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
अब 15 साल से पुराने वाहनों को अलर्ट मिलेगा, दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा
सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को सख्ती से रोका जाएगा। जैसे ही ऐसे वाहन शहर की सीमा में प्रवेश करेंगे, उन्हें चेतावनी वाला अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। वाहन मालिकों को तुरंत गाड़ी वापस ले जाने का निर्देश मिलेगा। अगर वे नियम का उल्लंघन करते हैं, तो भारी जुर्माने और गाड़ी जब्ती तक की कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण स्थलों पर लगेगा एयर क्वॉलिटी डिवाइस, तय सीमा से अधिक प्रदूषण पर अलर्ट
अब 500 गज से अधिक क्षेत्रफल पर कोई भी निर्माण कार्य तभी हो सकेगा जब वहां एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाया जाए। यह डिवाइस सीधे मुख्यालय से जुड़ा होगा और प्रदूषण का स्तर जैसे ही तय सीमा से ऊपर जाएगा, बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी। यह व्यवस्था प्रदूषण पर निगरानी को बेहतर बनाएगी।
छह मंजिला से ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
अब सभी ऊंची इमारतों जैसे मॉल्स, सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और गैर-रिहायशी भवनों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। यह कदम निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और पार्टिकुलेट मैटर को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
अवैध मांस की दुकानों पर तुरंत एक्शन, बिना लाइसेंस दुकानें होंगी सील
सरकार ने सभी जिलों के मजिस्ट्रेटों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर अवैध मांस दुकानों को हटाया जाए। अब किसी को भी बिना लाइसेंस मांस की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, दुकानों को साफ-सुथरा रखना अनिवार्य किया गया है। रिहायशी इलाकों में मांस की दुकान खोलने पर पाबंदी रहेगी। नियम न मानने पर दुकान को सील किया जाएगा।
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स को मिलेगी अतिरिक्त छूट
सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को ‘ब्लू कैटेगरी’ में रखा है, जिससे अब उन्हें दो साल अधिक संचालन की अनुमति दी गई है। पहले ऐसे प्लांट्स पांच वर्षों तक चल सकते थे, अब यह समय सीमा सात साल कर दी गई है। इससे कचरे के बेहतर प्रबंधन की दिशा में मदद मिलेगी।
मंत्री सिरसा ने साझा की जानकारी, बताया राजधानी को सुंदर और साफ बनाने का संकल्प
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा:
Held a productive meeting with officials from MCD, PWD, DJB, BSES, DUSIB & IFC at the District Magistrate West office to discuss strategy and actions to combat illegal construction, polluting establishments and encroachment in Rajouri Garden.
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) April 19, 2025
Led by CM @gupta_rekha Ji, we remain… pic.twitter.com/kjuYaM31bJ
“राजौरी गार्डन में अवैध निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों और अतिक्रमण से निपटने के लिए रणनीति और कार्रवाई पर चर्चा के लिए सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी दिल्लीवासियों को बेहतर सड़क, जल निकासी, पानी, बिजली और सफाई सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
बदलाव सिर्फ नियमों का नहीं, जीवनशैली का भी है
ये सभी नियम न केवल कानून और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव लाएंगे, बल्कि आम दिल्लीवासियों के जीवनशैली को भी प्रभावित करेंगे। अब लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। पुराने वाहन, गंदगी फैलाना, बिना अनुमति दुकान खोलना—इन सभी पर अब सख्त नजर रखी जाएगी।
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