राजस्थान के बूंदी जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला ने नाबालिग लड़के को अगवा कर उसके साथ लगातार यौन शोषण किया। इस मामले में पॉक्सो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी महिला को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जयपुर ले जाकर होटल में नाबालिग से किया गया दुष्कर्म
यह मामला अक्टूबर 2023 का है। जानकारी के मुताबिक, बूंदी निवासी 30 वर्षीय लालीबाई मोगिया ने 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई थी। वहां उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और उसे शराब पिलाकर छह से सात दिनों तक उसके साथ यौन शोषण किया।
पीड़ित की मां की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
नाबालिग की मां ने जब बेटे की गुमशुदगी और आपबीती बताई, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय अधिनियम, और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई, आरोपी महिला हुई गिरफ्तार
शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 7 नवंबर 2023 को आरोपी लालीबाई मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन मुकदमे की सुनवाई में सभी आरोप सिद्ध हो गए।
कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, महिला दोषी करार
बूंदी स्थित पॉक्सो अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मुकेश जोशी ने सभी साक्ष्य और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। जज सलीम बद्र की पीठ ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए महिला को दोषी करार दिया।
20 साल की सजा और जुर्माना, कोर्ट ने दिया सख्त संदेश
कोर्ट ने महिला को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले को यौन अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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Source – India Tv
Written by – Pankaj Chaudhary