संक्षेप (Summary): Holi party के दौरान घर में शराब रखने की भी कानूनी सीमा होती है। दिल्ली में 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर-वाइन रखने की अनुमति है, जबकि यूपी में यह सीमा काफी कम है। तय सीमा से ज्यादा शराब रखने या बिना अनुमति पार्टी करने पर भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है।
Holi party से पहले जान लें कानून: घर में कितनी शराब रखना है वैध?
Holi party का त्योहार आते ही कई लोग रंग खेलने के बाद घर पर दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी का प्लान बनाते हैं। अक्सर इन पार्टियों में शराब भी शामिल होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि घर पर शराब रखने और पार्टी आयोजित करने के भी कुछ कानूनी नियम होते हैं।
अगर आप तय सीमा से ज्यादा शराब घर में रखते हैं या बिना अनुमति बड़ी पार्टी करते हैं, तो यह आपको मुश्किल में डाल सकता है। कई मामलों में भारी जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है।
बड़ी शराब पार्टी से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी
अगर होली पर घर में सिर्फ परिवार या कुछ चुनिंदा दोस्त मौजूद हैं, तो आम तौर पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप बड़ी पार्टी करने जा रहे हैं और ज्यादा लोगों को बुला रहे हैं, तो पुलिस और आबकारी विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है।
वहीं अगर पार्टी होटल, बैंक्वेट हॉल या किसी सार्वजनिक स्थान पर हो रही है, तो पुलिस परमिशन के साथ एक्साइज विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।
दिल्ली में शराब रखने की लिमिट क्या है?
दिल्ली आबकारी कानून (Delhi Excise Act) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने घर में सीमित मात्रा में शराब रख सकता है।
- 9 लीटर देसी या विदेशी शराब
- 18 लीटर बीयर या वाइन

अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहता है या पार्टी आयोजित करना चाहता है, तो उसे दिल्ली एक्साइज विभाग से L-50 लाइसेंस लेना होता है।
नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में शराब रखने के नियम
उत्तर प्रदेश में घर पर शराब रखने की सीमा दिल्ली से काफी कम है।
- विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, जिन आदि): 4.5 लीटर (लगभग 6 बोतल)
- वाइन: 2 लीटर
- बीयर: 6 लीटर (लगभग 12 केन)
- देसी शराब: 1 लीटर
अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा शराब रखना चाहता है, तो उसे आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
पंजाब और हरियाणा में शराब की सीमा
पंजाब में नियम
- घर में 2 बोतल देसी या विदेशी शराब
- 12 बोतल बीयर
अगर कोई व्यक्ति L-50 परमिट ले लेता है तो वह
- 36 बोतल शराब
- 72 बोतल बीयर रख सकता है।
हरियाणा में नियम
- विदेशी शराब: 18 बोतल
- बीयर: 12 बोतल
- वाइन: 12 बोतल
- देसी शराब: 6 बोतल
होम बार लाइसेंस कैसे मिलता है?
अगर आप घर में ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो कई राज्यों में होम बार लाइसेंस का विकल्प दिया गया है।
- यूपी में इसकी सालाना फीस करीब 12,000 रुपये है
- दिल्ली में L-50 परमिट की फीस लगभग 2,000 रुपये सालाना है
इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयकर रिटर्न जैसी जानकारी देकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
ट्रेन में शराब ले जाना या पीना अपराध
रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार ट्रेन, रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर शराब पीना या शराब की बोतल ले जाना अपराध है। ऐसा करने पर 6 महीने तक जेल या 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
कार या बस से दूसरे राज्य में शराब ले जाने के नियम
अगर आप कार या बस से एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो उस राज्य के कानून लागू होंगे।
- बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में शराबबंदी है, वहां एक बोतल भी ले जाना अपराध है।
- यूपी जैसे राज्यों में दूसरे राज्य से लाई गई सील बंद शराब रखना भी गैरकानूनी हो सकता है।
इसके अलावा शराब रखने के लिए कानूनी उम्र भी जरूरी है।
- दिल्ली में 25 वर्ष
- यूपी और हरियाणा में 21 वर्ष
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