Mp Minster : सुप्रीम कोर्ट की फटकार: ‘आप के बयान से पूरा देश शर्मसार…’, मंत्री विजय शाह को मिली राहत लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी
मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का विवादित बयान अब उन्हें भारी पड़ता नजर आ रहा है। सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शाह को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके माफीनामे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, हम इसे कानून के मुताबिक देखेंगे।”
(Vijay Shah remarks on Col Sofia Qureshi)

Sofia Qureshi पर विवादित बयान बना मंत्री के लिए मुसीबत
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई सटीक कार्रवाई की जानकारी सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी थी। इस दौरान एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने मीडिया में उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे देश भर में नाराजगी फैल गई।
विजय शाह ने खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कड़ा रुख अपनाया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘आप सार्वजनिक व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी समझिए’ MP Minister Remarks Sofia Qureshi
सुनवाई के दौरान जब विजय शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने माफी मांग ली है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “ये कैसी माफी है? आप एक पब्लिक फिगर हैं। जब आप बोलते हैं तो हर शब्द का महत्व होता है। सिर्फ इसलिए कि आप कोर्ट आए हैं और माफीनामा दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि मामला खत्म हो गया।”
कोर्ट ने दो टूक कहा कि हमें यह जानने की जरूरत है कि आपने माफी कैसे मांगी है – वीडियो लाइए, दिखाइए कि आपने क्या कहा और कैसे खेद जताया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इशारों से माफी मांगते हैं – हम जानना चाहते हैं कि यहां क्या हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए SIT गठन के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि इस SIT में तीन IPS अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला अधिकारी होंगी और तीनों मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे। SIT को 28 मई तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी।
यह कदम कोर्ट ने यह कहते हुए उठाया कि मंत्री के बयान से पूरा देश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि “हम एक ऐसे देश हैं जो कानून के शासन का पालन करता है और यह नियम सबसे ऊंचे पद से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी पर समान रूप से लागू होता है।” (Sofia Qureshi)

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नसीहत: ‘घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें’
जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, “आप एक जिम्मेदार राजनेता हैं। सेना के बारे में घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमें हमारी सेना पर गर्व है और वे सीमाओं पर तैनात होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में नेताओं को ज़िम्मेदार व्यवहार करना चाहिए।”
यह भी पढ़ें:
karnataka में भीषण सड़क हादसा: कार-बस टक्कर में 6 की मौत, मौके पर मची चीख-पुकार
Rajiv Gandhi 34वीं पुण्यतिथि: राहुल गांधी हुए भावुक, पीएम मोदी और खरगे ने भी दी श्रद्धांजलि
Source – Ndtv
Written By – Pankaj Chaudhary