Wednesday, February 18, 2026

Noida में 8 महीने में 10,508 वाहन स्क्रैप, पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर सख्ती

by Sujal
Noida और ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 8 महीनों में 10,508 पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द। जानें नियम, चेतावनी और स्क्रैप सेंटर की पूरी जानकारी।

संक्षेप (Summary) Noida और ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 8 महीनों में 10,508 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसमें 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। ये वाहन अब सड़कों पर नहीं चल सकेंगे और पाए जाने पर जब्त किए जाएंगे। वाहन मालिकों को समय रहते पंजीकरण निरस्त कराने और स्क्रैप सेंटर में वाहन देने की सलाह दी गई है। सरकार भविष्य में और अधिक वाहन स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी में है।

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Noida में 8 महीने में 10,508 वाहन स्क्रैप, पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर सख्ती 9

दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुराने वाहनों पर शिकंजा कसता जा रहा है।
इसी क्रम में, परिवहन विभाग ने पिछले 8 महीनों में 10,508 वाहनों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया है।
इसके परिणामस्वरूप, अब ये वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे।
हालांकि, यदि कोई रद्द पंजीकरण वाला वाहन सड़क पर मिला, तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा

10 साल पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन निशाने पर

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच यह कार्रवाई की गई।
इस दौरान,

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  • 1,542 डीजल वाहन (10 वर्ष से अधिक पुराने)
  • 8,966 पेट्रोल वाहन (15 वर्ष से अधिक पुराने)

का पंजीकरण रद्द किया गया।
दरअसल, निर्धारित वैध अवधि पूरी होने के कारण इन वाहनों को स्क्रैप श्रेणी में डाल दिया गया है।


पहले सस्पेंड, फिर रद्द होता है रजिस्ट्रेशन – ARTO की स्पष्ट चेतावनी

एआरटीओ नंदकुमार के मुताबिक, तय समय सीमा पूरी होने पर सबसे पहले वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाता है।
इसके बाद, यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो पंजीकरण पूरी तरह निरस्त कर दिया जाता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया से पहले वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाता है।

हालांकि, वाहन मालिक चाहें तो दिल्ली-एनसीआर से बाहर किसी अन्य जिले में एनओसी लेकर वाहन ले जा सकते हैं।


स्क्रैप बेच चुके वाहन मालिक तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन रद्द

एआरटीओ ने विशेष सलाह देते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप में बेच दी हैं, वे तुरंत परिवहन विभाग पहुंचें।
क्योंकि,

  • पंजीकरण रद्द न होने पर रोड टैक्स बनता रहता है
  • व्यावसायिक वाहनों पर जुर्माना भी जुड़ता रहता है

अक्सर नोटिस मिलने के बाद मालिक जानकारी देते हैं, लेकिन तब तक का टैक्स भरना अनिवार्य होता है।
इसलिए, समय रहते पंजीकरण निरस्त कराना ही समझदारी है।


जिले में 12 लाख से ज्यादा वाहन, दोपहिया सबसे आगे

परिवहन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि जिले में वाहनों की संख्या 12,20,846 तक पहुंच चुकी है।
इसमें,

  • 7,10,243 दोपहिया वाहन
  • 3,73,695 निजी चार पहिया वाहन
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शामिल हैं।
स्पष्ट है कि दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों पर असर पड़ता है।


नोएडा में बढ़ेंगे कबाड़ केंद्र, सरकार की तैयारी तेज

फिलहाल, गौतमबुद्ध नगर में दो अधिकृत वाहन स्क्रैप केंद्र संचालित हो रहे हैं।

  • नोएडा सेक्टर-80 में मारुति सुजुकी टोसोसु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  • ग्रेटर नोएडा इकोटेक-1 में महिंद्रा एसएसटीसी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड

ये केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और वाहन स्क्रैप का आधिकारिक प्रमाण-पत्र देते हैं।
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में और स्क्रैप केंद्र खोले जाएंगे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

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