Saturday, March 21, 2026

Nikki Bhati हत्याकांड: जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज की

by Sujal
Nikki Bhati ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में बड़ा अपडेट। सत्र अदालत ने आरोपी जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष ने उसे घटना में शामिल बताया, जबकि आरोपी पक्ष ने झूठा फंसाने की दलील दी। जानें पूरा मामला।

संक्षेप में पूरी खबर (Summary) Nikki Bhati ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में आरोपी जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी पक्ष ने उसे झूठा फंसाने की दलील दी, जबकि पीड़ित पक्ष ने बताया कि वह मृतका को अस्पताल ले जाने में मौजूद था। अदालत ने गवाहों पर असर पड़ने की आशंका और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।

Nikki Bhati हत्याकांड में बड़ा मोड़—जेठ रोहित की जमानत याचिका खारिज

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ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में हुए चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में गुरुवार को एक बड़ा अपडेट आया है। सत्र अदालत ने मामले के आरोपी और मृतका के जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह जमानत याचिका पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपित पक्ष की पहली अपील थी।

आरोपी पक्ष की दलील—झूठा फंसाया गया

अदालत में आरोपी के अधिवक्ता मनोज भाटी ने तर्क दिया कि रोहित को इस मामले में गलत तरीके से घसीटा गया है।
उन्होंने बताया कि:

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Nikki Bhati हत्याकांड: जेठ रोहित भाटी की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज की 9
  • घटना के समय रोहित सिरसा टोल प्लाजा पर ड्यूटी पर था
  • शाम करीब 5 बजे वह टोल मैनेजर आलोक कुमार के साथ ओमीक्रॉन-3 गया था
  • फोन पर घटना की सूचना मिलने के बाद वह तुरंत अस्पताल पहुंचा
  • CCTV फुटेज, अस्पताल रजिस्टर और कॉल डिटेल इन बातों की पुष्टि करते हैं

आरोपी पक्ष का कहना था कि रोहित का इस घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

पीड़ित पक्ष का तर्क—अस्पताल ले जाते समय आरोपित मौजूद था

दूसरी तरफ, मृतका के परिजनों और उनके अधिवक्ताओं—ब्रह्मजीत सिंह, दिनेश कुमार कलसन, उधम सिंह तोंगड़ और संतोष बंसल—ने अदालत में कहा कि:

  • मृतका को अस्पताल ले जाते समय रोहित मौजूद था
  • मृतका के बेटे ने बयान दिया है कि घर में चारों—पति, सास, ससुर और जेठ—उपस्थित थे
  • बच्चे ने कहा—“पापा ने मम्मी पर कुछ डालकर आग लगा दी”
  • पीड़ित पक्ष का मानना है कि आरोपी को जमानत मिल गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

अदालत का फैसला—गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त

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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता, परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए रोहित भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी।अदालत ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और आरोपी की रिहाई गवाहों को प्रभावित कर सकती है।


यह है पूरा मामला

22 अगस्त 2025 को कासना कोतवाली में कंचन भाटी ने अपनी बहन निक्की भाटी को जलाकर मारने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।उनके अनुसार:

  • 21 अगस्त की शाम
  • ज्वलनशील पदार्थ डालकर
  • निक्की को आग लगा दी गई

इस दौरान घर में चारों आरोपी—पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित—मौजूद थे।पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामला और मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

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