Hangal Gangrape Case : जमानत के बाद जश्न मनाना पड़ा भारी, 5 आरोपी दोबारा हिरासत में, पुलिस रद्द कराएगी जमानत

Haveri Karnataka : कर्नाटक के हंगल में जनवरी 2024 में हुई गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब एक नया मोड़ आया है। इस केस में जमानत पर रिहा हुए सात आरोपियों में से पांच को पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया है। वजह बनी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वह वीडियो, जिसमें आरोपी बाइकों और कारों के काफिले के साथ जश्न मनाते नजर आए।
क्या है पूरा मामला?
जनवरी 2024 में हंगल की एक होटल में 26 वर्षीय महिला अपने पार्टनर के साथ रुकी हुई थी। आरोप है कि 7 युवकों ने होटल में घुसकर दोनों पर हमला किया और महिला को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। शुरुआत में पुलिस ने इसे मॉरल पुलिसिंग का मामला बताया, लेकिन जब पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, तो एफआईआर में गैंगरेप की धाराएं जोड़ी गईं।
इस मामले में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से पहले 12 को जमानत मिल चुकी थी। शेष 7 आरोपी हाल ही में 20 मई 2025 को बेल पर रिहा किए गए।
जमानत के बाद निकाला जुलूस, जनता में आक्रोश
रिहा होते ही इन आरोपियों ने अक्की अलूर गांव में विजय जुलूस निकाला। वीडियो में आरोपी बाइकों और कारों के काफिले में दिखाई दिए, हाथों से जीत का संकेत देते हुए और समर्थकों की तालियों के बीच नारेबाजी करते हुए। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों में गुस्सा भड़क गया।
स्थानीय जनता ने आरोपियों के इस जश्न को न्याय प्रणाली का मज़ाक बताया और पुलिस व प्रशासन की आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर भारी आलोचना हुई।
पुलिस की सख्ती, फिर से गिरफ्तार हुए आरोपी
हावेरी के पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हंगल थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 189/2, 191/2, 281, 351/2, 351/3 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
इसके बाद 5 आरोपियों को दोबारा हिरासत में लिया गया। इन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी जमानत रद्द कराने की अपील की जाएगी।
कौन-कौन हैं आरोपी?
जिन 7 लोगों को जमानत मिली थी, उनके नाम हैं:
- आफताब चंदनकट्टी
- मदार साब मंडक्की
- समीवुल्ला लालनवर
- मोहम्मद सादिक आगासिमानी
- शोएब मुल्ला
- तौसिफ चोटी
- रियाज साविकेरी
इनमें से पांच को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दो की तलाश जारी है।

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना ने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि न्यायिक प्रणाली की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता पूछ रही है कि कैसे ऐसे गंभीर आरोपियों को इतनी आसानी से बेल मिल गई और फिर वे खुलेआम जुलूस निकालते रहे।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
एसपी अंशु कुमार ने साफ किया कि किसी भी हाल में कानून का मज़ाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा। “हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है। वीडियो प्रमाण के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों को दोबारा जेल भेजने की पूरी तैयारी है,” उन्होंने कहा।
Karnataka | On the Hanagal gang rape case, Anshu kumar, SP Haveri says "In 2024 Hanagal gang rape case, seven accused got bail on 20th May. While coming from the sub-jail to Akkihalur, they created a nuisance and conducted a celebration rally. They recorded a video and posted it… pic.twitter.com/CSX5BvjMOy
— ANI (@ANI) May 24, 2025
हंगल गैंगरेप केस: जमानत का जश्न महंगा पड़ा, 5 आरोपी फिर गिरफ्तार
कर्नाटक के हंगल में हुए गैंगरेप केस में नया मोड़ आ गया है। जनवरी 2024 में एक महिला के साथ गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को 20 मई 2025 को अदालत से जमानत मिल गई थी। लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने बाइक और कारों के साथ अक्की अलूर गांव में विजय जुलूस निकाला और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। जनता ने सवाल उठाया कि गैंगरेप जैसे संगीन अपराध के आरोपियों को आखिर क्यों जश्न मनाने दिया गया? इस पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। हावेरी के एसपी अंशु कुमार ने बताया कि हंगल थाने में BNS की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब तक 5 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया जा चुका है और दो की तलाश जारी है।
पुलिस ने कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल करने की भी बात कही है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता में नाराजगी साफ झलक रही है।
हंगल गैंगरेप केस: जमानत पर रिहा होते ही जश्न मनाया, 5 आरोपी दोबारा गिरफ्तार
कर्नाटक के हंगल में हुए चर्चित गैंगरेप केस ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। इस मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने जश्न मनाते हुए अक्की अलूर गांव में बाइक और कारों का जुलूस निकाला, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाया।
जमानत मिलने के बाद निकाला गया विजय जुलूस
हंगल गैंगरेप केस जनवरी 2024 का है, जिसमें 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था। मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 7 को हाल ही में 20 मई 2025 को जमानत मिली थी। लेकिन रिहा होते ही आफताब चंदनकट्टी, मोहम्मद सादिक, तौसिफ चोटी जैसे आरोपी विजय जुलूस निकालते दिखे। कारों और बाइकों के साथ निकाले गए इस रोड शो में ‘विजयी’ इशारे और नारेबाज़ी भी हुई, जिसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया।
जनता में गुस्सा, पुलिस ने दिखाई सख्ती
वीडियो के वायरल होते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक ओर गैंगरेप जैसी संगीन वारदात, दूसरी ओर खुलेआम जश्न – इसने न केवल पीड़िता के परिवार को हिलाकर रख दिया, बल्कि स्थानीय लोगों की संवेदनाओं को भी ठेस पहुंचाई। इस पर हावेरी पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए हंगल थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189/2, 191/2, 281, 351/2, 351/3 और 190 के तहत मामला दर्ज किया।
5 आरोपी फिर गिरफ्तार, जमानत रद्द करने की तैयारी
एसपी अंशु कुमार ने जानकारी दी कि 7 में से 5 आरोपियों को पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया है। शेष दो की तलाश जारी है। साथ ही, पुलिस अदालत में इनकी जमानत रद्द करवाने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि ऐसे गंभीर मामलों में कानून का मज़ाक न उड़ाया जाए और आरोपियों को दोबारा जेल भेजा जाए।”
केस की पृष्ठभूमि
इस केस की शुरुआत तब हुई थी जब जनवरी 2024 में महिला अपने पार्टनर के साथ होटल में ठहरी थी। उसी दौरान 7 लोगों ने होटल में घुसकर दोनों पर हमला किया और महिला को जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। प्रारंभ में इसे ‘मॉरल पुलिसिंग’ माना जा रहा था, लेकिन पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने गैंगरेप की धाराएं जोड़ीं।
कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इतनी जल्दी जमानत देना उचित था? क्या रिहा होते ही इस तरह खुलेआम जुलूस निकालना पीड़िता के प्रति अन्याय नहीं है?