sambhal masjid केस में बड़ा मोड़: हाईकोर्ट ने खारिज की मस्जिद कमेटी की याचिका
sambhal masjid : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़ा मामला एक अहम मोड़ पर आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिससे अब मस्जिद परिसर में सर्वे की प्रक्रिया को लेकर कानूनी बाधा खत्म हो गई है। sambhal masjid
13 मई को पूरी हुई थी सुनवाई, 19 मई को आया फैसला
हाईकोर्ट में 13 मई 2025 को मस्जिद कमेटी की याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी हुई थी। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब 19 मई को सुनाया गया। कोर्ट ने sambhal masjid मस्जिद कमेटी की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि जिला अदालत में चल रहा सर्वे केस अब बिना रुकावट के आगे बढ़ेगा।
क्या था मामला? जानिए पूरी कहानी
यह विवाद संभल के अहमद मार्ग कोट इलाके में स्थित शाही जामा मस्जिद और पास ही के हरिहर मंदिर को लेकर है। 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी।

कमेटी का तर्क था कि यह मुकदमा पोषणीय (maintainable) नहीं है और इसे जिला अदालत में नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।
रमज़ान में दीवारों की पुताई की मिली थी इजाज़त
गौरतलब है कि 12 मार्च 2025 को मस्जिद कमेटी ने रमज़ान के मद्देनजर मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई कराई जाए।

अब क्या होगा आगे?
इस फैसले के बाद अब जिला अदालत में मस्जिद परिसर का सर्वे कराए जाने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है। यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, हिंदू पक्ष का कहना है कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक कदम है और इससे सच्चाई सामने आएगी।
यह भी पढ़ें:
👉 Bhartiya TV के साथ पढ़ें हिंदी न्यूज़: हिंदी समाचार, Today Hindi News, Latest Breaking News in Hindi – Bhartiyatv.com
Source-Indiatv
Written by -sujal