Sunday, March 22, 2026

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की याचिका

by Vijay Parajapati
Suprime Court On Krishna Janm Bhumi Vivaad

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें शाह ईदगाह कमेटी की ओर से तीन प्रमुख याचिकाएं शामिल हैं। यह सुनवाई उन याचिकाओं पर केंद्रित होगी, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमे को सुनवाई योग्य माना गया था।

याचिकाओं की जानकारी

मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय को भी चुनौती दी गई है, जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमे को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को भी चुनौती दी है, जिसमें विवाद से संबंधित सभी 15 मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ने का निर्णय लिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अपना अहम फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था। 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अगली सुनवाई की तारीख

अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी। मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 15 याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई किए जाने का फैसला दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सभी मुकदमों में अलग-अलग मांग की गई थी, इसलिए इन्हें एक साथ नहीं सुना जाना चाहिए।

हिंदू पक्ष की दलीलें

हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि सभी मुकदमों का मुख्य मुद्दा एक ही है, और इसलिए उन्हें अलग सुनने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद, सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया था।

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